भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 25 के अनुसार,
‘कपटपूर्वक’ — कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है, यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं।
According to Section 25 of the Indian Penal Code 1860,
“Fraudulently” — A person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise.