भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 211 के अनुसार,
क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप – जो कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति को विरुद्ध ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिये कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है, क्षतिकारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित करेगा, या करवायेगा, या उस व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगायेगा कि उसने अपराध किया है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जायेगा;
तथा ऐसी दांडिक कार्यवाही मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाये, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
According to Section 211 of the Indian Penal Code 1860,
False charge of offence made with intent to injury — Whoever, with intent to cause injury to any person, institutes or causes to be instituted any criminal proceeding against that person, or falsely charges any person with having committed an, offence, knowing that there is no just or lawful ground for such proceeding or charge against that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both; and if such criminal proceeding be instituted on a false charge of an offence punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for seven years or upwards, shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.