भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 147 के अनुसार,
बल्वा करने के लिए दंड – जो कोई बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
According to Section 147 of the Indian Penal Code 1860,
Punishment for rioting — Whoever is guilty of rioting, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, r with both.