फांसी की सजा कौन माफ कर सकता है?

(A) राष्ट्रपति
(B) राज्यपाल
(C) प्रधानमंत्री
(D) a और b दोनों

fasi

Answer : राष्ट्रपति और राज्यपाल

Explanation : फांसी की सजा राष्ट्रपति या राज्यपाल माफ कर सकता है। भारतीय कानून के अनुसार मृत्युदंड की सजा राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं। साथ ही जिस राज्य की अदालत ने मौत की सज़ा दी है वहाँ के राज्यपाल के पास भी माफ़ी देने का क़ानूनी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड संबंधी दिशा-निर्देश तय किये हुए है जिसके अनुसार जिसे मौत की सजा दी जा रही है उसके रिश्तेदारों को कम से कम 10 दिन पहले ख़बर दी जानी चाहिए ताकि वो आकर कैदी से मिल सकें। इसके अलावा कैदी के रिश्तेदार उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आपको बता दे कि भारत में दुर्लभतम मामलों में मौत की सज़ा दी जाती है। न्यायालय में मुक़दमे की सुनवाई में सेशन जज को फ़ैसले में ये लिखना पड़ता है कि मामले को दुर्लभतम (रेयरेस्ट ऑफ़ द रेयर) क्यों माना जा रहा है। इसलिए बहुत घिनौने तरीक़े के अपराधों में ही ऐसी सज़ा दी जाती है। जैसे, निहत्थों, बच्चों या महिलाओं के साथ किए गए बेहद क्रूर अपराध इसके तहत माने जा सकते हैं।
Tags : रोचक प्रश्नोत्तर
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Web Title : Fasi Ki Saja Kaun Maaf Kar Sakta Hai