Explanation : यूरोपीय संघ के कुल 6 अंग है–यूरोपीय आयोग, यूरोपीय काउंसिल, यूरोपीय संसद, यूरोपीय न्यायालय, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपीय परिषद्। 'यूरोपीय संघ' का प्रमुख उद्देश्य है-यूरोप के लोगों हेतु संघ को लगातार निकट लाना, जिससे नागरिकों की सुविधा के लिए निर्णय लिये जा सकें।
1. यूरोपीय आयोग (European Commission) : यूरोपीय आयोग के सदस्यों का चुनाव यूरोपीय संघ के सदस्यों द्वारा होता है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है।
2. यूरोपीय काउंसिल (European Council) : यह काउंसिल यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्रों अथवा सरकारों के सर्वप्रमुख नेताओं से बनती है। इसमें यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष तथा यूरोपीय संसद् के अध्यक्ष को भी सम्मिलित किया जाता है।
3. यूरोपीय संसद् (European Parliament): यूरोपीय संसद को व्यवस्थापन के क्षेत्र में व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। यह संघ के बजट को स्वीकृति प्रदान करती है। संसद का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग (फ्रांस) में है।
4. यूरोपीय न्यायालय (European Court of Justice): यूरोपीय संघ के लिए की गई नई संधियों के प्रावधानों को लागू करने से उत्पन्न विवादों के निपटारे के लिए इस न्यायालय की स्थापना सन् 1989 में की गई। यह न्यायालय लक्जमबर्ग में स्थित है।
5. यूरोपियन सेंट्रल बैंक (European Central Bank): इसका प्रमुख उद्देश्य यूरोपीय संघ क्षेत्र में कीमतों की स्थिरता को बनाए रखना है। यह संघ के उद्देश्यों के सहयोगी रूप में क्षेत्र में सामान्य आर्थिक नीतियों को समर्थन प्रदान करता है। इसका मुख्यालय फ्रेंकफर्ट (जर्मनी) में स्थित है।
6. यूरोपीय परिषद् (Council of Europe): 'यूरोपीय परिषद्' की स्थापना 5 मई, 1949 को लंदन की संधि द्वारा की गई। इसके संस्थापक 10 सदस्य राष्ट्र थे-बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन तथा यूनाइटेड किंगडम। इसका मुख्यालय स्ट्रासबर्ग (फ्रांस) में स्थित है।
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