(A) एक ही अपराध के लिए अभियुक्त को दो बार अभियोजित करने से संरक्षण (B) राज्य के खर्चे पर अभियुक्त को विधिक सहायता प्रदान
(C) अभियोजन को वापस लेना
(D) सदाचरण की परिवीक्षा पर निर्मुक्ति
Answer :राज्य के खर्चे पर अभियुक्त को विधिक सहायता प्रदान
Explanation : दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 राज्य के खर्चे पर अभियुक्त को विधिक सहायता प्रदान करने से संबंधित है। CrPC की धारा 304 के अनुसार सेशन न्यायालय मामले में अभियुक्त को राज्य के खर्च पर नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा तथा यदि संभव हो सके तो इस तरह की सहायता अन्य मामलों में भी प्रदान की जायेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(क) के अधीन भी समान न्याय तथा नि:शुल्क विधिक सहायता को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में उपबंधित किया गया है।....अगला सवाल पढ़े
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Explanation : मानहानि की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में दी गयी है। धारा 499 के अनुसार जो कोई बोले गये या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या दृश्य-रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में काई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता ...Read More
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Web Title : Crpc Ki Dhara 304 Kisse Sambandhit Hai