दंड विधि संशोधन विधेयक 2018, 30 जुलाई, 2018 को लोसभा तथा 6 अगस्त, 2018 को राज्यसभा से पारित हुआ तथा 11 अगस्त, 2018 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्रदान की गई। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि 16-12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की हाल की घटनाओं ने संपूर्ण राष्ट्र को झकझोर दिया है। ऐसे में इन मामलों में विधिक उपबंधों के माध्यम से अधिक कठोर दंड अपेक्षित है। इस विधेयक के मुख्य प्रावधान निम्न हैं–