(A) एक ही अपराध के लिए अभियुक्त को दो बार अभियोजित करने से संरक्षण (B) राज्य के खर्चे पर अभियुक्त को विधिक सहायता प्रदान (C) अभियोजन को वापस लेना (D) सदाचरण की परिवीक्षा पर निर्मुक्ति
(A) आरोपी को गिरफ्तार करना (B) साक्ष्य एकत्रित करना (C) शांति एवं व्यवस्था बनाये रखना (D) यातायात नियंत्रित करना
(A) राज्य सरकार (B) राज्य लोक सेवा आयोग (C) सत्र न्यायालय (D) संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय