भारत में महाभियोग की प्रक्रिया से किसे हटाया जा सकता है?

(A) राष्ट्रपति
(C) सुप्रीम कोर्ट के जज
(D) हाईकोर्ट के जज
(D) उपयुक्त सभी को

Answer : उपयुक्त सभी को

भारत में महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है। महाभियोग राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जजों को हटाने की एक प्रक्रिया है। इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 124 (4) में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जज पर कदाचार, अक्षमता या भ्रष्टाचार को लेकर संसद के किसी भी सदन में जज के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सदस्यों का प्रस्ताव के पक्ष में दस्तखत और राज्यसभा में इस प्रस्ताव के लिए सदन के 50 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। जब किसी भी सदन में यह प्रस्ताव आता है, तो उस प्रस्ताव पर सदन का सभापति या अध्यक्ष के पास प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है और खारिज भी। सदन के स्पीकर या अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो संबंधित सदन के अध्यक्ष तीन जजों की एक समिति का गठन कर आरोपों की जांच करवाई जाती है। समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और एक कानून विशेषज्ञ को शामिल किया जाता है।
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