(A) उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है।
(B) वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जिसे राष्ट्रपति निर्धारित करे।
(C) वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्ह होगा।
(D) वह भारत सरकार को सभी विधि सम्बंधी विषयों में सलाह देगा।