अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है?

(A) भारत की संचित निधि से
(B) भारत की आकस्मिकता निधि से
(C) लेखानुदान से
(D) राजकोष से

Question Asked : [SSC संयुक्त हायर सेकण्डरी (10 + 2) स्तरीय परीक्षा, 2015]

Answer : भारत की आकस्मिकता निधि से

सरकार की प्राप्तियां और भुगतान तीन हिस्सों में बांटी गई हैं - (i) (Consolidated Fund) सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, इसके द्वारा उगाहे गए ऋण तथ साथ ही समेकित ​कोष से इसके द्वारा प्रदान किए गए ऋणों की वसूली से होने वाली प्राप्ति है। संसद से प्राधिकरण के बिना इससे कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है। (ii) आकस्मिक कोष (Contingency Fund) ऐसे अवसर आ सकते हैं जब सरकार को संसद से प्राधिकार के बिना अति तत्काल अप्रत्याशित व्यय पूरे करने की आवश्यकता हो। आकस्मिकता राशि एक ऐसी धनराशि है जो ऐसे व्यय करने के लिए राष्ट्रपति के स्वनिर्णय पर आधारित होते हैं। (iii) लोक कोष (Public Account) अमूमन सरकार का नहीं होता है और इसे कुछ समय बाद वापस भुगतान करना होता है अथवा उन व्यक्तियों और प्राधिकरणों को इसे वापस देना होता है जिन्होंने इसे जमा किया। अत: लोक कोष के भुगतानों के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
Tags : अर्थव्यवस्था प्रश्नोत्तरी
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Web Title : Apratyashit Vyay Sansad Ke Purv Anumodan Ke Bina Kis Nidhi Se Kiya Ja Sakta Hai