आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है?

(A) राष्ट्रीय संसद के समय
(B) संसदीय स्वीकृति के बाद
(C) संसदीय स्वीकृति से पूर्व
(D) नहीं व्यय कर सकता

Question Asked : UPPSC 1991

Answer : नहीं व्यय कर सकता

राष्ट्रपति आकस्मिक निधि (Contingency fund) को अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद की अनुमति के पूर्व खर्च कर सकता है। इस आकस्मिक निधि की स्थापना संसद द्वारा की जाती है। पंरतु यह विधि पूर्णरूप से राष्ट्रपति के अधीन होती है। राष्ट्रपति को ज​ब भी इस निधि की आवश्यकता महसूस हो वह इसका प्रयोग कर सकता है।
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Web Title : Aakasmikta Nidhi Ko Rashtrapati Kaise Vyay Kar Sakta Hai