आईपीसी की धारा 63 क्या है- IPC Section 63 in Hindi
What is Section 63 of Indian Penal Code, 1860
January 17, 2019
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 63 के अनुसार, जुर्माने की रकम — जहाँ कि वह राशि अभिव्यक्ति नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है वहाँ अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है, वह अमर्यादित है, किन्तु अत्यधिक नहीं होगी।
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साइबर सेल में शिकायत कैसे करें (Cyber Cell me Complaint Kaise Kare) : आजकल हर रोज ऑनलाइन ठगी (Online fraud) के समाचार सुनने को मिलते है। हो सकता है कि आप भी इसका शिकार हो चुके होगें। इसमें ज्यादातर मामले बैंक के पैसे से जुड़े होते हैं। ऑनलाइन ठगी के बाद लोग लोग अपना बैंक बैलेंस (Bank balance) खो चुके हैं। भारत सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी ऑनलाइन ठगी जैसे अपराधों को रोकने का पूरा प्रयास कर रही है, इसके बाद भी इन मामलों में कोई कमी नहीं आई है। हैकर्स रोज ऑनलाइन ठगी करके लोगों को लूट रहे है। ...read more
1. पानी में डूबे व्यक्ति की लाश कुछ समय बाद पानी के ऊपर तैरने लगती है, क्यों?
कोई व्यक्ति अपने शरीर के भार के कारण पानी में डूब जाता है। कुछ समय बाद शरीर के भीतर तंतुओं में पानी भर जाने से लाश फूल जाती है और उसका आयतन बढ़ जाता है, जब उसके द्वारा हटाए गये पानी का आयतन अधिक होता है और इस प्रकार हटाये गये पानी का भार जब उस शरीर के भार से अधिक हो जाता है, तो ऊपर की ओर पानी का उछाल बढ़ जाता है, जिससे लाश पानी की सतह पर आकर तैरने लगती है।
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2. हवाई यात्रा के पूर्व कलम की स्याही ...read more
हिमालय क्षेत्र (Himalayan Region) का विस्तार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के साथ-साथ नेपाल तथा भूटान के क्षेत्रों तक है। इस हॉट स्पॉट का 44.4 प्रतिशत भू-भाग भारत में स्थित है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट एवं भारत का सर्वोच्च शिखर K2 इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। K2 (गॉडविन ऑस्टिन) की ऊँचाई 8611 मीटर है। यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण K2 के नाम से जाना जाता है। इसे के-2 का नाम 1852 ई. में टीजी मोंटगोमेर्य ने दिया गया। हेनरी हैवरशम गॉडविन ऑस्टिन के नाम पर इसका नाम गॉड ...read more
आईटी कानून को वर्ष 2000 में बनाया गया था। पर उस वक्त विवादास्पद धारा 66(A) को शामिल नहीं किया गया था। इसमें वर्ष 2008 में संशोधन कर धारा-66ए को जोड़ा गया जो फरवरी 2009 में लागू हो गया था। इसके तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री पोस्ट करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया था। इसके तहत दोषियों को तीन साल की जेल या 5 लाख रुपये का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान था।
धारा 66A में लिखा है..
'कोई शख्स जो कंम्प्यूटर या फिर कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए भेजता है'
1. कोई भी ऐस ...read more