लाभ का पद परिभाषित हुआ है?

(A) संविधान द्वारा
(B) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
(C) संघीय मंत्रिपरिषद् द्वारा
(D) संसद द्वारा

Question Asked : UPPSC 1994

Answer : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

लाभ के पद का उल्लेख संविधान के अनु. 102 (1) में हुआ है किंतु 'लाभ का पद' पदावली की संविधान में या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में कोई परिभाषा नही दी गई है। इसके अर्थ को न्यायिक निर्णयों के द्वारा ही समझा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न मामलों में 'लाभ के पद' को परिभाषित किया है, जैसे — रवाना सुबाना बनाम काग रीसप्पा 1994, देवरस बनाम केशव, 1958 आदि के मामलों में।
Tags : भारतीय राजव्यवस्था राजव्यवस्था प्रश्नोत्तरी
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Web Title : Labh Ka Pad Paribhashit Hua Hai