सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण संबंधी 124वें संविधान संशोधन विधेयक को 12 जनवरी, 2019 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान के गई। इस विधेयक के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया गया तथा निम्न लोगों को इस आरक्षण के अंतर्गत शामिल किया गया।
- रु 8 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के साथ-साथ ऐसे परिवार इस दायरे में आएगें जिनके पास कृषि योग्य भूमि पांच एकड़ से कम होगी।
- उन लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा जिनका आवासीय घर 1000 वर्ग फीट से कम हो जिनमें नगरपालिका क्षेत्र में 100 गज तथा गैर अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 200 गज से कम है।
- ध्यातव्य है कि यह 10% आरक्षण उस 50% आरक्षण के अतिरिक्त होगा जो वर्तमान में अनुुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को दिया जा रहा है।