86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 – इसका संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए नए अनुच्छेद 21 ए से है। नया अनुच्छेद 21 ए, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है – ‘राज्य को छह से 14 साल तक के सभी बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी।’
संविधान के अनुच्छेद 45 में निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा गया है जिसमें छह साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 45 ‘राज्य को तब तक सभी बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक वह छह साल की आयु का नहीं हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 51ए में संशोधन करके (जे) के बाद नया अनुच्छेद (के) जोड़ा गया है, ‘इसमें छह साल से 14 साल तक की आयु के बच्चे के माता-पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
The Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act, 2002 – The Act deals with insertion of a new article 21A after article 21. The new article 21A deals with Right to Education –“The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine”. Substitution of new Article for Article 45. For Article 45 of the Constitution, the following article shall be substituted, namely, Provision for early childhood care and education to children below the age of six years. Article 45: “The State shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years.” Article 51A of the Constitution was amended and a new clause (k) was added after clause (j), namely, “(k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.”