74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 – अनेक राज्यों के भिन्न कारणों से स्थानीय निकाय कमजोर और बेअसर हो गए हैं। इनमें नियमित चुनाव न होना, लंबे समय तक भंग रहना और कर्तव्यों तथा अधिकारों का समुचित हस्तांतरण न होना शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप, शहरी स्थानीय निकाय एक स्वायत्तशासी सरकार की जीवंत लोकतांत्रिक इकाई के रूप में कारगर ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं।
इन खामियों को देखते हुए संविधान में पालिकाओं के संबंध में एक नया भाग 9ए शामिल कया गया है, ताकि अन्य चीजों के अलावा निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकें, तीन तरह की पालिकाओं का गठन, जैसे कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायतें, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषदें और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम।
The Constitution (Seventy-fourth Amendment) Act, 1993 – In many states local bodies have become weak and ineffective on account of a variety of reasons, including the failure to hold regular elections, prolonged supersession and inadequate devolutions of powers and functions. As a result, Urban Local Bodies are not able to perform effectively as vibrant democratic units of self government.