(A) इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद् में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई।
(B) विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम-से-कम 6 और अधिक-से-अधिक 12 कर दी गई।
(C) प्रान्तीय और केन्द्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया।
(D) इनमें से कोई नहीं