101वां संविधान संशोधन अधिनियम (2016) – इस संशोधन अधिनियम का संबंध GST (Goods and Service Tax) से है। 8 सितंबर, 2016 को संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 राष्ट्रपति को हस्ताक्षरोपरांत संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के रूप में अधिनियम हुआ। राज्य सभा द्वारा 3 अगस्त, 2016 को तथा लोकसभा द्वारा 8 अगसत, 2016 को यह संशोधन विधेयक पारित किया गया था।
यह विधेयक संघ एवं राज्य दोनों से संबंधित है अत: इसे अधिनियमित होने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। वर्तामन में 8 राज्यों (जम्मू-कश्मीर, कनार्टक, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पश्चिम बंगाल) को छोड़कर अब तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इसे अनुसमर्थित किया जा चुका है। इसमें असोम GST को अनुसमर्थन देने वाला पहला राज्य रहा। इस अधिनियम के द्वारा संविधान भाग 11 (अनुच्छेद 248, 249 एवं 250) भाग 12 (अनुच्छेद 268, 269, 270, 271 तथा 286) भाग 19 (अनुच्छेद 266), भाग 20 (अनुच्छेद 368) तथा छठीं सातवीं अनुसूची में संशोधन किया गया है तथा तीन नए अनुच्छेद (अनुच्छेद 246A, 269A और 279A) जोड़े गए जबकि अनुच्छेद 268A को समाप्त कर दिया गया है।
The Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016 – The act amends the constitution to introduce “The Goods and Services Tax (GST)”. It amended the articles 248, 249, 250, 268, 269, 270, 271, 286, 366 & 368. Amended the Sixth & Seventh Schedules. Omitted article 268A. Inserted new articles 246A (Special provision with respect to goods and services tax), 269A (Levy and collection of goods and services tax in course of inter-State trade or commerce) and 279A (Goods and Services Tax Council). The act also provided for compensation to States for loss of revenue on account of introduction of goods and services tax.